पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020 दूसरे चरण का मतदान आज, स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण -

11 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों से होंगे चुनाव द्वितीय चरण के चुनाव में 11 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों के द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। सभी संस्थाओं के चुनाव में लगभग 30 प्रतिशत मशीनें रिजर्व में रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मशीनों में किसी भी तरह की परेशानी आने पर प्रत्येक जिले में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स हर समय उपलब्ध रहेंगे। आयुक्त कार्यालय में भी इंजीनियर तकनीकी मदद के लिए सजग रहेंगे। मशीनों की देखरेख के लिए इंजीनियर्स 10 जनवरी से ही जिलों में पहुंच गए हैं।


कार्यालय संवाददाता


जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020 में पंच-सरपंच के लिए दूसरे चरण का मतदान बुधवार को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैदूसरे चरण की 74 पंचायत समितियों की 2312 ग्राम पंचायतों के 15127 वाडों में मतदान करवाया जाएगा। इन 74 पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 77 लाख 56 हजार 416 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 40 लाख 13 हजार 220 पुरुष और 37 लाख 43 हजार 174 महिलाएं व 22 अन्य मतदाता शामिल हैं। सरपंच पदों के लिए मतगणना बुधवार को ही करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव 23 जनवरी को करवाया जाएगा। गौरतलब है कि द्वितीय चरण के 25 जिलों में 21 सरपंच और 7 हजार 466 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से मतदान समाप्ति के अंतिम क्षण का इंतजार ना करते हुए भी मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान, मतगणना के दौरान एवं चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन की मदद करें। सरपंच के लिए 15 हजार 334 तो पंच के लिए 43 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में: मेहरा ने बताया कि द्वितीय चरण में 74 पंचायत समितियों की 2333 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए 24 हजार 924 उम्मीदवारों ने 25 हजार 9 नामांकन पत्र दाखिल किएसंवीक्षा के बाद इनमें से 24 हजार 383 नामांकन वैद्य पाए गए। नाम वापसी की तिथि तक इनमें से 9 हजार 28 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिएद्वितीय चरण के 25 जिलों में 21 सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस तरह द्वितीय चरण में सरपंच पद के लिए कुल 15 हजार 334 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसी तरह पंच पद के लिए प्रदेश के 25 जिलों की 2333 ग्राम पंचायतों के 22 हजार 593 वाडों में 66 हजार 647 उम्मीदवारों ने 66 हजार 696 नामांकन पत्र दाखिल किए। संवीक्षा के बाद 64 हजार 751 उम्मीदवारों के नामांकन वैद्य पाए गए। इन उम्मीदवारों में से 13 हजार 909 उम्मीदवारों ने नाम वापसी के दिन अपने नाम वापस ले लिए। प्रदेश भर में 7 हजार 466 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वर्तमान में 43 हजार 376 उम्मीदवार पंच पद के लिए मैदान में रहेंगे। किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम में दे सूचनाः चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए आयोग द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए थे, जोकि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन जयपुर मुख्यालय पर स्थित नियंत्रण कक्ष में 0141-2385855, 23850642385063 पर कॉल कर सकते हैं। वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान : आयुक्त ने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैंआधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्सआयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्रराज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रश्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्डफोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकसहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी गई फोटोयुक्त पासबुक।


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