राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 14 हज़ार से अधिक चालान- बी एल सोनी

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 14 हज़ार से अधिक चालान- बी एल सोनी                                                          जयपुर 22 मई। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 14 हज़ार 648 व्यक्तियों का चालान कर 30 लाख 87 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नही पहनने वालों के 9649 चालान, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 1455  दुकानदारों ,सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 98,पान गुटका तम्बाकू बेचने वाले68 व्यक्तियों के तथा 3375 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले14 हजार 648 लोगों के चालान किये गए है।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध बी एल सोनी ने बताया कि मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए पुलिस के जवान सामाजिक सरोकार को निभा कर वंचित व्यक्तियों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे है। लॉक डाउन नियमों की अवहेलना कर अकारण घूमते पाये जाने पर  3 लाख 34 हजार वाहनों का एम वी एक्ट के तहत चालान कर 1 लाख 33 हजार 338 वाहनों को जप्त किया जा चुका है।और 6 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 16 हज़ार 362 लोगों को सी आर पी सी के प्रावधानों के तहत शान्ति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।लॉक डाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 3212 मुकदमे दर्ज कर 6हज़ार 422 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आई पी सी की धाराओं में कार्यवाही की गई है।इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामले में 445 लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 205 मुकदमे दर्ज कर 288 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 220को गिरफ्तार किया गया है।लोक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत125 मुकदमे दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है एवं 72 को गिरफ्तार किया गया है । सोनी ने आमजन से अपील की है कि वे लॉक डाउन के नियमों का पालन करें मास्क लगाकर बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे एक दूसरे का ध्यान रखें ,हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान करें।


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