18 साल से ऊपर के सभी लोगों का 1मई से कोरोना वैक्सीनेशन, केंद्र सरकार का फैसला
18 साल से ऊपर के सभी लोगों का 1मई से कोरोना वैक्सीनेशन, केंद्र सरकार का फैसला
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले रोजाना बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 मई से देश में 18 साल की उम्र से अधिक के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे. सरकार इसके लिए 1 मई से देश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है. सरकार का यह फैसला दवा कंपनियों और टॉप डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को हुई बैठक के बाद आया है।
जानिये फैसले की अहम बातें
1. वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को सप्लाई का 50% राज्यों को देने की छूट दी गई है. कंपनियां अब ओपन मार्केट में भी पहले से निर्धारित कीमत पर वैक्सीन मुहैया करा सकती हैं।
2. राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो अतिरिक्त वैक्सीन की डोज निर्माता कंपनियों से ले सकेंगी. इसके अलावा 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की छूट भी है।
3. 1 मई से खुले बाजार में वैक्सीन उपलब्ध होगी लेकिन टीका लेने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. जिसके तहत कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना होगाा।
4. भारत सरकार अपने हिस्से के 50% टीके को राज्य सरकारों को देगी, जिसका आधार ये होगा कि उस राज्य में एक्टिव केस कितने हैं. कोविड मैनेजमेंट कैसा है? टीके की बर्बादी किस स्तर पर हो रही हैं? ये भी ध्यान में रखा जाएगा।
5. जिन लोगों का टीके का दूसरा डोज बचा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इस घोषणा के तहत राज्य सरकार निजी अस्पताल, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, टीका उत्पादन करने वाली कम्पनियों से सीधे टीका खरीद सकती हैं।
क्या बोले पीएम मोदी?
डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी छोटे शहरों में भी तेजी से फैल रही है. ऐसी जगहों पर संसाधनों को उन्नत करने के प्रयास तेज करने की आवश्यकता है. उन्होंने डॉक्टर्स से लोगों को कोविड-19 पर अफवाहों के प्रति जागरुक करने को कहा है।
खुले बाजार में आ सकेगी वैक्सीन
सरकार का कहना है कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीकों की खरीद और टीका लगवाने की पात्रता में ढील दी जा रही है. सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को उनकी 50 प्रतिशत तक आपूर्ति पहले घोषित किए गए दाम पर राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेचने का अधिकार दिया गया है।
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