वाहन पंजीयन : नयी 'भारत सीरीज' (BS) हुई लॉन्च

वाहन पंजीयन : नयी 'भारत सीरीज' (BS) हुई लॉन्च

जानिए किसे मिलेगा फायदा


नई दिल्ली। यदि आप बार-बार देश के अलग-अलग हिस्सों में अपना निवास स्थान बदलते हैं और हर बार ऐसा करने पर अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की प्रोसेस से गुजरने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने सभी वाहनों में भारत सीरीज या 'बीएच' नाम से एक नया व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है। नई बीएच सीरीज के वाहनों को रजिस्ट्रेशन के किसी भी ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी और यह पूरे देश में वैलिड होगी।



*किसे मिलेगी सुविधा*

यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। चार या अधिक राज्यों में ऑफिस वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस कदम का सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों को होगा, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं।


*मिलेगी झंझट से मुक्ति*

यह लोगों को हर बार नए राज्य में जाने पर अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने की प्रोसेस से बचाएगा और बिना किसी झंझट के उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने में मदद करेगा।

 *फिलहाल क्या है नियम*

अभी नियम ये है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत मूल राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर की प्रोसेस में एक वाहन मालिक को अपने वाहन को उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में एक वर्ष से अधिक नहीं रखने की अनुमति है जहां वाहन रजिस्टर्ड है। मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए स्टेट अथॉरिटी के पास एक नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है। 


*कैसा होगा रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट*

बीएच पंजीकरण का प्रारूप वाई वाई बीएच 4144 एक्सएक्स वाईवाई रखा गया है जो पहले पंजीकरण बीएच के वर्ष को दर्शाता है। फिर भारत सीरीज कोड 4- 0000 से 9999 (रेंडमाइज्ड) एक्सएक्स- अक्षर (एए से जेडजेड)। 


*मोटर व्हीकल टैक्स*

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीएच सीरीज के तहत दो साल या 4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। यह योजना उन निजी वाहनों को मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी, जब उन्हें नए राज्य में ट्रांसफर किया जाएगा। मोटर वाहन टैक्स चौदहवें वर्ष के बाद वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले एकत्र की गई राशि का आधा होगा।

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