पहलू खान के बेटों और ड्राइवर पर गो तस्करी के आरोप में दर्ज FIR रद्द अलवर मॉब लिंचिंग केस: हाईकोर्ट ने आदेश दिया


अलवर अप्रैल 2017 में गो तस्करी के शक में भीड़ ने पहलू खान से मारपीट की थी, इलाज के दौरान मौत हो गई थी, हाईकोर्ट ने पहलू खान के बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका के बाद आदेश दिए जयपुर। अलवर मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पहलू खान, उसके दो बेटों और ड्राइवर के खिलाफ गो तस्करी का मामला रद्द करने का आदेश दिया। जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने पहलू खान के बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका के बाद राज्य प्रशासन को यह निर्देश दिए। अप्रैल 2017 को पहलू खान को गोतस्करी के आरोप में भीड़ ने पीटपीटकर घायल कर दिया था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इसी महीने अगस्त में अलवर की अदालत ने पहलू खान की हत्या के छह आरोपियों को बरी कर दिया था।


पलिस ने चार्जशीट से हटाया था पहलू खान का नाम अलवर पुलिस ने 24 मई को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गयाहालांकि, उसका नाम चार्जशीट की समरी में खिलाफ था। पुलिस अपने रुख पर कायम थी कि जांच में पहलू खान, उसके बेटों और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ मामला साबित हुआ है।


गो तस्करी के संदेह में पहलू को पीटा गया था  1 अप्रैल 2017 को हरियाणा निवासी पहलू (55) अपने दो बेटों आरिफ व इरशाद के कियासाथ पिकअप में जयपुर से गाय खरीद कर होने ला रहे थे। बहरोड़ पुलिया से आगे भीड़ ने पिकअप रुकवाई व मारपीट की। कुछ देर बाद पहलू के साथी अन्य पिकअप में आए तो उनसे भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल पहलू को बहरोड़ के अस्पताल में भर्ती विभाग कराया गया, जहां 4 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। तत्कालीन भाजपा सरकार में पहलू खां के बयान के आधार पर 6 नामजद सहित 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।


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