चौकीदार चोर है - दुर्भाग्य है कि बिना परखे ऐसा बयान दिया गया


एजेंसी नई दिल्ली।


सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान के खिलाफ दर्ज अवमानना मामले को खत्म कर दिया है। शीर्ष अदालत ने राहुल की माफी स्वीकार करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल ने बिना परखे ऐसा बयान दिया, जिससे लगा कि कोर्ट ने कुछ गलत टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'आप आगे से सावधान रहिए। आपने माफी मांगी है इसलिए आपको हम छोड़ रहे हैं।' इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया- सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसफ ने राफेल मामले की जांच के लिए बड़ा दरवाजा खोल दिया है। इसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए, जो इस घोटाले की जांच करे। __ क्या कहा था राहुल ने?: दरअसल, अप्रैल में राफेल मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इस पर राहल ने कहा था, 'कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है। राफेल मामले में भ्रष्टाचार हुआ है।' राहुल के इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका _लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके फैसले में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। फैसला कानूनी सवाल पर आधारित था। मामले के बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को नोटिस जारी किया था।


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