कषि उपज मंडी व्यापारियों के हित में मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय बकाया जमा कराने पर ब्याज एवं विलम्ब शुल्क में मिलेगी 75 प्रतिशत छूट


कार्यालय संवाददाता 


जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ब्याज प्रदेश के कृषि उपज मंडियों के माफी योजना प्रारंभ करने का अनुरोध व्यापारियों के हित में संवेदनशील निर्णय किया था। जिस पर श्री गहलोत ने इस करते हुए उनके बकाया मंडी शुल्क एवं संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अन्य राशि के प्रकरणों के निराकरण के इस योजना का लाभ ?से व्यापारियों लिए ब्याज माफी योजना-2019 लागू को भी मिलेगा जिन्होंने सम्पूर्ण मूल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बकाया राशि अथवा इसका कुछ भाग योजना के तहत 30 सितम्बर, 2019 जमा करा दिया है, लेकिन उन पर ब्याज तक के बकाया मंडी शुल्क एवं अन्य अथवा विलम्ब शुल्क अभी भी बकाया राशि 31 मार्च, 2020 तक चुकाने पर है। हालांकि जिन बकायादारों से पूर्व में व्यापारियों को मूल ब्याज राशि तथा ब्याज सहित राशि की वसूली हो चुकी है, विलम्ब शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उन्हें ब्याज में छूट का लाभ नहीं मिल मिलेगी। पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उल्लेखनीय है कि राज्य में मंडी शुल्क बकायादारों को उनके द्वारा किसी भी एवं अन्य राशि के बकाया रहने की न्यायिक स्तर पर दायर वाद एवं प्रकरण स्थिति में मंडी स्तर पर तथा न्यायालयों में वापस लेने होंगे।


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