सोने के गहनों की हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2020 से अनिवार्य होगी, यह सोने की शुद्धता का पैमाना है


एजेंसी


नई दिल्ली। सोने के गहनों की हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2020 से अनिवार्य होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का पैमाना होता है। देश में इस वक्त 800 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। सिर्फ 40% ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) द्वारा हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पर बीआईएस का निशान होता है। इससे यह पता चलता है कि लाइसेंसधारक लैब में सोने की शुद्धता की जांच की गई है। बीआईएस की वेबसाइट के मुताबिक यह देश में एकमात्र एजेंसी है जिसे सोने के गहनों की हॉलमार्किंग के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त है। कई ज्वेलर बीआईएस की सेवा लेने की बजाय खुद हॉलमार्किंग करते हैं इसलिए खरीदारी से पहले यह जान लेना चाहिए कि ज्वेलरी बीआईएस हॉलमार्किंग है या नहीं।


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