यूएन..आईसीजे अध्यक्ष ने कहा पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया


न्यूयॉर्क। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा कि वह (आईसीजे) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सुनिश्चित करे कि वियना संधि के उल्लंघन (यूएनजीए) को अपनी सालाना रिपोर्ट के कारण हुए मानवाधिकारों हनन से पड़े सौंप दी है। न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्रभावों की पूरी जांच होआईसीजे के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने यूएनजीए अगस्त में निलंबित हुई थी के 74वें सत्र के दौरान कुलभूषण जाधव जाधव की सजा मामले में जारी आदेश के बारे में बताया। आईसीजे के 16 जजों ने इस साल 17 यूसुफ ने यूएनजीए से कहा, "कोर्ट ने अगस्त को कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। जस्टिस यूसुफ ने कहा अनुच्छेद 36 की शर्तों का उल्लंघन किया। था कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से इस मामले में समुचित कदम उठाए जाने फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं बाकी हैं।" कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी। वियना संधि के अनुच्छेद 36 के 'पाकिस्तान ने भारत की अपील तहत दोनों देशों के कैदियों को कॉन्सुलर नहीं मानी': आईसीजे के जजों ने आदेश एक्सेस का अधिकार है। भारत ने जाधव में कहा था- पाकिस्तान ने भारत को के लिए कई बार कॉन्सुलर एक्सेस के कुलभूषण के साथ बातचीत और लिए अपील की थी, जिसे पाकिस्तान ने मुलाकात के अधिकार से वंचित रखा। ठुकरा दिया। आईसीजे ने यह भी स्पष्ट यह एक निर्विवाद तथ्य है कि पाकिस्तान किया कि जाधव मामले में प्रभावी समीक्षा ने कॉन्सुलर एक्सेस के लिए भारत की और दोबारा विचार करने की जरूरत है। अपील नहीं मानी।


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