चिन्मयानंद को ब्लैक मेल करने की आरोपी पीड़िता को मिली जमानत


एजेंसी


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है । यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने छात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि करण जैन, राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता एसके पाल व चिन्मयानंद की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार को सुनकर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण जैन का कहना था कि छात्रा के साथ स्वामी चिन्मयानंद ने लंबे समय तक दुराचार किया और उसे ब्लैकमेल के आरोप में झूठा फंसाया है। मामले की जांच कर रही एस आईटी ने छात्रा द्वारा नई दिल्ली के लोधी रोड थाने में की गई शिकायत की प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की ठीक से विवेचना नहीं की जा रही है। छात्रा का लगातार शोषण किया गया और उसे ही आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया है।


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