नीरव मोदी देश का दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, संपत्तियां जब्त होंगी


एजेंसी


मुंबई। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (48) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव के खिलाफ याचिका दायर की थी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नीरव देश का दूसरा भगोड़ा घोषित हुआ है। जनवरी में पीएमएलए कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया क्या है भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून? वित्तीय घोटाला कर रकम चुकाने से इनकार करने वालों पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आर्थिक अपराध में जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो उन पर कार्रवाई का प्रावधान है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऐसे लोन डिफॉल्टर्स जो विदेश भाग चुके हैं, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियां बेचकर भी कर्ज देने वालों की भरपाई का प्रावधान है। कानून के मुताबिक, किसी आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए संबंधित एजेंसी को विशेष अदालत में याचिका देनी होती है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के साथ उसके पते-ठिकानों और संपत्तियों का ब्यौरा भी शामिल होता है। जब्त किए जाने योग्य बेनामी संपत्तियों और विदेशी संपत्तियों की सूची भी देनी पड़ती है। साथ ही उसमें संपत्तियों से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी शामिल है।


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