फिल्म मर्दानी-2 पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कोटा को बदनाम करने की दलील दी गई थी


कार्यालय संवाददाता


जयपुर। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मर्दानी 2 पर फैसला सुनाते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक गौड़ की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही सेंसर बोर्ड और केद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें 16 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। कोटा निवासी तस्लीम अहमद खान द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। इसमें फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के जरिए कोटा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।


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