पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ देशद्रोह के मामले में दोषी, मौत की सजा पाने वाले पहले सैन्य शासक
एजेंसी
इस्लामाबादपाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को मंगलवार को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाईमुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में संविधान को स्थगित कर इमरजेंसी लागू कर दी थीइस मामले में उनके खिलाफ दिसंबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी। मार्च 2014 में उन्हें देशद्रोह का दोषी पाया गया। हालांकि, अलग-अलग अपीलीय फोरम में मामला चलने की वजह से सैन्य तानाशाह का मामला टलता चला गयामुशर्रफ ने धीमी न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया और दुबई चले गए__मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन कियावे पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाया गयापूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है जनरल मुशर्रफ ने पिछले हफ्ते अपने वकीलों के जरिए लाहौर हाईकोर्ट में अपील दर्ज कराई। इसमें उन्होंने हाईकोर्ट से विशेष अदालत में अपने खिलाफ चल रही सुनवाई को रुकवाने की मांग की। मुशर्रफ का कहना था कि उन्होंने हाईकोर्ट में पहले ही विशेष अदालत के गठन के खिलाफ याचिका दी हैइसमें उन्होंने अपने खिलाफ केस की मंशा पर सवाल बीमारी की दलील देकर पाकिस्तान लौटने में असमर्थतता जता चुके हैं मुशर्रफः मुशर्रफ को पाकिस्तान की हाईकोर्ट और विशेष अदालत कई बार समन जारी कर चुके हैंहालांकि, वे हर बार दुबई से ही बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान लौटने से इनकार कर देते हैं
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