साइबर क्राइम जागरूकता, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु पोर्टल की शुरुआत

जयपुर 21 दिसम्बर। प्रदेश में साइबर क्राइम की शिकायते अब ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट www.cybercrime.gov.in शुरू की गई है।
    महानिदेशक पुलिस श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस पोर्टल पर महिलाओं, बच्चों से संबंधित अपराध एवं अन्य साइबर अपराध के विकल्प उपलब्ध है। महिलाओं व बालकों से संबंधित मामलो में आम जन पोर्टल पर अपनी पहचान छुपा कर भी शिकायत दर्ज करा सकते है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते समय अनिवार्य विकल्प को अवश्य भरकर स्वयं के मोबाइल नंबर, संदिग्ध मोबाइल नंबर, संदिग्ध वेबसाइट या सोशल साइट का यूआरएल एड्रेस या लिंक आवश्यक रूप से भरें।
       
*पोर्टल पर साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए दो विकल्प *


1. *महिला व बच्चो से संबंधित अपराध की रिपोर्ट - 
इसमें आप ऑनलाइन बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री या दुष्कर्म से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।


2.  *अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट  - 
इस विकल्प के तहत आप अन्य साइबर अपराधों जैसे मोबाइल अपराध, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, रैनसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध और ऑनलाइन साइबर तस्करी से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
      प्रारंभ में अपने नाम और वैध भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना पंजीकरण करें। आपको अपने मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
    साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करते समय साक्ष्य के रूप में क्रेडिट कार्ड की रसीद, बैंक कथन, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर रसीद, ईमेल की कॉपी, वेबपेज का URL, चैट टेप, संदिग्ध मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट, वीडियो, इमेजिस या अन्य प्रकार के दस्तावेज अपलोड कर सकते है।
    आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई- मेल पर एक शिकायत संदर्भ संख्या के साथ एसएमएस और ई-मेल प्राप्त होता है। आप अपनी शिकायत को पोर्टल पर ट्रेस भी कर पाएंगे।
     महिलाओं व बच्चों से सम्बंधित शिकायत वापस नहीं ली जा सकती। अन्य साइबर क्राइम की शिकायत को एफआईआर में बदलने से पहले वापस लिया जा सकता है। गलत जानकारी प्रदान करने पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।


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