कलेक्टर ने एडीएम को बनाया डबल एओ का लिंक आफिसर, आपत्ति करने पर किया सस्पेंड, हाईकोर्ट ने लगाई रोक


कार्यालय संवाददाता


जयपुर। हाईकोर्ट ने चूरू के एडीएम को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कलेक्टर चूरू संदेश नायक की सिफारिश पर कार्मिक विभाग ने एडीएम नरेंद्र कुमार थोरी को 17 जनवरी को निलंबित कर दिया था। कार्मिक विभाग के उस आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। साथ ही प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव राजस्व, कलेक्टर संदेश नायक से छह मार्च तक जवाब मांगा है, लेकिन कलेक्टर और एडीएम के बीच चल रही जंग का नया खुलासा हुआ है।


कलेक्टर ने एडीएम के पहले पावर कम की फिर एडीएम को डबल एओ का लिंक आफिसर बना दिया। इस पर एडीएम ने आपत्ति की तो कलेक्टर ने एडीएम को सस्पेंड करा दिया। नरेंद्र कुमार थोरी ने 25 अक्टूबर को एडीएम चूरू के पद पर ज्वाइन किया। एक माह बाद 28 नवंबर को कलेक्टर संदेश नायक ने प्रशासनिक अफसरों के काम बंटवारे का आदेश जारी किया जिसमें एडीएम से संस्थापन, राजस्व और न्याय के काम वापस ले लिया। संस्थापन जैसे महत्वपूर्ण कार्य अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यानी डबल एओ को दे दिया गया।


साथ ही एडीएम को उसी डबल एओ का लिंक आफिसर बना दिया। डबल एओ के अवकाश पर रहने पर एडीएम संस्थापन का काम देखेंगे। दिया। इस पर एडीएम नरेंद्र थोरी ने आपत्ति की। उसके बाद 17 जनवरी को अवकाश लेकर चले गए। 17 जनवरी को शाम को ही कलेक्टर की सिफारिश पर एडीएम को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर का आरोप है कि एडीएम का व्यवहार कर्मचारियों से ठीक नहीं था। वह रिवाल्वर लेकर आफिस आते थे


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