निर्भया केस : नया डेथ वॉरंट चारों दुष्कर्मियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होगी, राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी


एजेंसी


नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया केस के दोषियों के लिए नया डेथ वॉरंट जारी कर दिया। इसके मुताबिक, चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया के गुनहगार मुकेश कुमार की दया याचिका खारिज कर दी थी। दोषी मुकेश ने यह याचिका मंगलवार शाम को राष्पति को भेजी थी। इस मामले में बाकी दोषी अगर दया याचिका नहीं लगाते हैं तो 14 दिन बाद चारों दुष्कर्मियों को फांसी दी सकती है। 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने का डेथ वॉरंट जारी कर दिया था। इस पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि दया याचिका लंबित रहने तक किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। इस बीच, दोषियों को फांसी में देरी पर निर्भया की मां आशा देवी ने पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा मेरी बच्ची की मौत के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है।


निर्भया की मां के दो बयान शुक्रवार सुबह भावुक अपील- "जो लोग 2012 के बाद तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वे ही आज इस पर राजनीति कर रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने काली पट्टी बांधी, नारे लगाए ,लेकिन आज यही लोग उस बच्ची की मौत के साथ खिलवाड कर रहे हैं। आज फांसी को रोका जा रहा है और राजनीति का खेल खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि जिस तरह आपने तीन तलाक हटाया, इस कानून में भी संशोधन कीजिए। एक बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए। उन चारों मुजरिमों को 22 तारीख को फांसी पर लटकाइए।" शुक्रवार शाम फांसी की तारीख बदले जाने के बाद- "जो मुजरिम चाहते थे, वही हो रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ही मिल रही है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जहां दोषी की ही बात सुनी जाती है।"


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