सीएए की विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता देंगेे घर-घर जाकर कानूनी जानकारी: सुरेन्द्र सिंह नरूका

जयपुर, 10 जनवरी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन-जागरण अभियान के तहत विधि प्रकोष्ठ के द्वारा संवाद बैठक आयोजित कर अधिवक्ताओं द्वारा घर-घर में नागरिकता संशोधन अधिनियम की कानूनी स्वरूप की जानकारी दिये जाने का आह्वान किया।  
पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को है। केवल वोट बैंक के आधार पर विरोध किया जा रहा है। यह कानून राष्ट्रवादी कानून है। 70 वर्षों में कांग्रेस जो नहीं कर पाई, वह मोदी जी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौते के तहत जो अनियमितायें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होते रहें अत्याचार, उत्पीड़न, धार्मिक प्रताड़ना से त्रस्तों को मोदी जी ने न्याय दिया। इस कानून को आम लोगों के मध्य अधिवक्ता के द्वारा सरलीकरण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान, मानवश्रृंखला व संगोष्ठी कर आम लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि नागरिता देने का है, लेने का नहीं बताया जा रहा है। बैठक में उपस्थित सैंकड़ों अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि इस अधिनियम बाबत फैलाये जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिये अधिवक्ता घर-घर जाकर कानून की जानकारी देगा।
संगोष्ठी को वर्तमान जिलाध्यक्ष सुनील कोठारी व पूर्व जयपुर शहर जिलाध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता एवं जन-जागरण अभियान के जिला संयोजक पुनित कर्नावट ने संबोधित किया व नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में राष्ट्रहित की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला संयोजक सुरेश मानका, जयपुर बार ऐसोसियशन के महामंत्री सतीश शर्मा, चुनाव विभाग के संयोजक नाहर सिंह माहेश्वरी, मीडिया सम्पर्क प्रमुख आनन्द शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के उच्च न्यायालय एवं जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहें।


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