सीएए प्रदर्शन कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को जमानत दी, कहा- 16 फरवरी तक दिल्ली में कोई प्रदर्शन ना करें


नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने चंद्रशेखर को निर्देश दिए हैं कि वे 16 फरवरी तक दिल्ली में कोई भी प्रदर्शन न करें। चंद्रशेखर को 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद दरियागंज में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की। भीम आर्मी चीफ 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। सबूत न पेश कर पाने पर कोर्ट दिल्ली पुलिस से नाराजः तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए सबूत पेश करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस का व्यवहार ऐसा है, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो।चंद्रशेखर को 21 दिसंबर 2019 को दरियागंज इलाके से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया थापुलिस का आरोप था कि चंद्रशेखर ने भड़काऊ बयान दिए, जिसके बाद प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। हालांकि, चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, इसका कोई सबूत नहीं है। आरोपों के संदर्भ में कोई सबूत पेश न कर पाने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नाराजगी जाहिर की


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