नागौर के ग्राम करणू प्रकरण में 7 मुल्जिम गिरफ्तार

जयपुर, 20 फरवरी। नागौर जिले के पुलिस थाना पांचैडी़ के ग्राम करणू में 2 युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करने एवं आपतिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुये        7 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण का गहन अनुसंधान करने के लिए महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार श्री बिपिन कुमार पाण्डेय को नागौर भिजवाया गया है।  
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स डाॅ. रवि प्रकाश ने बताया कि 19 फरवरी को थानाधिकारी पांचैडी को वाट्सअप व सोशल मिडिया पर ग्राम करणू में दो युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करने के आपतिजनक वीडियो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को ग्राम करणू मे ओम आॅटो मोबाइल होण्डा मोटरसाईकिल ऐजेसी पर दोपहर के समय दो लड़के विसाराम नायक उम्र 24 वर्ष निवासी सोननगर व उसके चचेरे भाई पन्नाराम के साथ ऐजेन्सी कर्मचारियों द्वारा बंधक बनाकर मारपीट की गई। 
थानाधिकारी पाचैडी ने सूचना प्राप्त होते ही घटनाक्रम की तस्दीक कर वापस थाना पहुंचते ही घटनाक्रम से संबधित दोनो पक्ष भी थाना पहुंचेे। परिवादी श्री विसाराम व पन्नाराम ने एक एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि वे 16 फरवरी को मोटरसाईकिल की सर्विस करवाने हेतु करीबन 2.30 पीएम ऐजेन्सी पहुंचे। मोटर साइकिल सर्विस पर छोडकर केश काउन्टर के पास से निकलते हुये भीव सिंह, आईदान सिंह, जसु सिंह, सवाई सिंह, लिछमण सिंह, हडमान सिंह व गणपतराम सोनी ने मिलकर चोरी का आरोप लगाकर रबड की फैन बैल्ट व मुक्कांे से मारपीट की एवं सर्विस सेन्टर के पीछे लोहे के पेचकश के आगे कपडा बांधकर विसाराम के गुप्तागों में पट्रोल डाला। साथ ही जाति सूचक गालिया देकर जान माल की धमकियां दी व ऐजेन्सी में बधक बनाकर बैठा दिया। विसाराम के बडे भाई दुर्गाराम को बुलाकर 5100 रुपये जुर्माना लगाया। विसाराम की हालत खराब होने पर तांतवास अस्पताल से प्राथमिक उपचार करवाकर घर छोड दिया। रिर्पोट पर मुकदमा नम्बर 11/2020 अन्तर्गत धारा 342,323,341,143 आईपीसी व धारा 3(1)(त्) (ै), 3(2)(ट।) एससी एसटी एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान वृताधिकारी श्री मुकुल शर्मा को सौपा गया। 
थाने में ही हनुमान सिंह राजपूत ने भी एक लिखित रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार दोपहर एक बजकर 52 मिनट पर ओम ऑटो मोबाइल्स मे विशालाराम व पन्नाराम नायक निवासी बाइक से आये। इनमें से पन्नाराम तो बाइक के पास बाहर खङा रहा व विशालाराम शोरुम के अन्दर आया उस समय एंजेसी का लंच समय था स्टाफ खाना खा रहे थे। विशालाराम ने शोरुम का गल्ला तोड कर पचास हजार रुपये निकाल कर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक आदमी ताला तोडता दिखा फिर गांव मे तलाश के दौरान दोनों करणू चैराये पर मिल गये। वहां से पकडकर इन्हें ऐजेन्सी पर लाये तथा सच बोलने के लिये थोडी मारपीट कर दी। इस रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 12/2020 अन्र्तगत धारा 380 भादस मे दर्ज कर तफ्तीश क्रोस प्रकरण होने से वृताधिकारी वृत नागौर श्री मुकुल शर्मा को सौपी गई।                   
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए अति. पुलिस अधीक्षक नागौर के सुपरविजन मंे गठित टीम ने परिवादी के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों को ग्राम करणू से दस्तयाब किया गया तथा पीडितों का मेडीकल मुआयना करवाया गया। प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 323, 341, 342, 143, 327, 355, 384 आईपीसी व धारा 3(1)(म), 3(1) (त्)(ै),3(2)(ट।) ैब्ध्ैज् ।ब्ज् का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुल्जिमान हनुमान सिंह राजपूत, आईदान सिंह, भीम सिंह तथा घटना में शामिल अन्य मुल्जिमान छेल सिंह, रघुवीर सिंह, रहमतुल्लाह एवं छत्तर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है।
पुलिस अधीक्षक नागौर श्री विकास पाठक ने करणू पहुंच कर अनुसंधानकर्ता एंव थानाधिकारी को प्रकरण के अनुसंधान हेतू आवश्यक दिशा निर्देश दिये एंव घटनास्थल का निरीक्षण किया। सर्किल ग्राम करणू व भोजास मे कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतू अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है। ग्राम करणू व भोजास मे मौके पर स्थिति शान्त है।


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