रेप केसः पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को राहत, इलाहाबाद HC से मिली जमानत


एजेंसी


नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी। चिन्मयानंद छात्रा से दुराचार के मामले में यूपी की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद हैं। जमानत पर करीब 2 माह पूर्व सनवाई हुई थी, तब से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।


इससे पहले बीते माह स्वामी चिन्मयानंद के पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा गया था कि इलाज कराने को उन्हें कुछ समय हवाला के लिए जेल से रिहा किया जाए


वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी संजय सिंह की गुरुवार शाम जेल से रिहाई हुई थी। संजय की जमानत हाईकोर्ट से मंजर हुई। इसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर बुधवार शाम कोर्ट पहुंचा था। चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अब तक सभी आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले छात्रा और सचिन की जमानत मंजूर हुई थी। पहले छात्रा की रिहाई हुई, उसके बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन जेल से रिहा हुआ। सबसे अंत में आरोपी संजय सिंह गुरुवार को जेल से


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