बिजली बिलों के भुगतान में दी गई राहत 30 जून तक बढ़ाई

 बिजली बिलों के भुगतान में दी गई राहत 30 जून तक बढ़ाई   जयपुर 30 मई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में कोरोना महामारी के कारण किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 2 अप्रैल को विद्युत बिलों के भुगतान में राहत देने की घोषणा की थी। लॉक डाउनकी अवधि 31 मई तक बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री ने अब इन राहतों की अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया है । पूर्व में यह राहत हैं 31 मई तक के लिए दी गई थी।                                               विद्युत विभाग द्वारा यह राहत दी गई थी                        विद्युत बिलों के भुगतान नहीं होने पर कोई विद्युत कनेक्शन 31 मई तक नहीं काटे जाने के निर्देश दिए गए थे । राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल एवं मई में जारी होंगे उन्हें फिक्स चार्ज को लॉक डाउन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक स्थगित किया था। इसी प्रकार राजकीय प्रतिष्ठान एवं लॉक डाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी घरेलू व्यवसाय तथा पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान शोरूम दुकान होटल वर्किंग हॉस्टल आदि के करीब 11 लाख कनेक्शनो के मार्च से अप्रैल माह के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक स्थगित किया था । राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई 2020 तक स्थगित किया था। राज्य सरकार ने ऐसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च 2019 से पहले काटे गए थे उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि 20 जून तक बढ़ाई है। कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय किया था । कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ता 31 मई 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगे तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5% छूट दी गई थी।


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