कोरोना के चलते अनलाक- 3  गाइडलाइन एक अगस्त से लागू.     

  कोरोना के चलते अनलाक- 3  गाइडलाइन एक अगस्त से लागू.                                                                            नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते लागू लकॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक-3 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA) ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना होगा। गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है, अब रात में आने जाने पर पाबंदी नहीं है। हालांकि, मेट्रो रेल सेवा नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमाघरों के खुलने पर 31अगस्त तक रोक रहेगी।हालांकि, 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।



गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, सामाजिक, राजनितिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भीड़ नहीं जुटा सकते। अनलॉक 3 में देशभर में सिनेमा, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक लगी रहेगी। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। अनलॉक 3 में देशभर में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है।


 


अनलॉक-3 की गाइडलाइन



आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बता दें कि, Unlock 2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। इसको देखते हुए 1 अगस्त से पहले केंद्र सरकार ने Unlock 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।


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