राजा मानसिंह हत्या कांड में 11 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद

 राजा मानसिंह हत्या कांड में 11 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद .                                            मथुरा. राजस्थान के बहुचर्चित और भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए हैं. सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 35 साल बाद यह फैसला आया है. इसमें तीन लोगों को बरी कर दिया गया है. 21 जुलाई को जिनको दोषी ठहराया गया था उनमें आरोपी डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी, एसएचओ डीग वीरेंद्र सिंह, सुखराम, आरएसी के हेड कांस्टेबल जीवाराम, भंवर सिंह, कांस्टेबल हरी सिंह, शेर सिंह, छत्तर सिंह, पदमाराम, जगमोहन, एसआइ रवि शेखर का नाम शामिल है. इन सभी को धारा 148, 149, 302 के तहत दोषी माना गया है. सभी को कस्‍टडी में ले लिया गया था.वहीं पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल हरी किशन, कांस्टेबल गोविन्द प्रसाद, इंस्‍पेक्‍टर कान सिंह सिरबी पर आरोप साबित नहीं हुए, लिहाजा अदालत ने बरी कर दिया गया.मथुरा जिला कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. ज्ञात हो कि राजा मानसिंह व दो अन्य लोगों की 21 फरवरी, 1985 को पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी. इससे एक दिन पहले राजा ने 20 फरवरी,1985 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की डीग में सभा मंच व उनके हेलीकॉप्टर को जोगा की टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया था.22 फरवरी को राजा की अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. जिनमें पुलिस के इस एनकाउंटर को लेकर बड़ी नाराजगी थी. इस मामले से सियासी बवाल भी बहुत हुआ. ऐसे में राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी.जयपुर CBI कोर्ट में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. वादी की और से सुप्रीम कोर्ट की शरण लेकर मुकदमे को राजस्थान से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई. 1 जनवरी, 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा स्थानांतरित कर दिया. इस मामले की पिछली सुनवाई मथुरा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत में 9 जुलाई को हुई थी, तब 21 जुलाई फैसले पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी. और 22 जुलाई को सजा सुनाई गई.


 


 


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