कॉलेज परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

 


 


कॉलेज परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला



नई दिल्ली 28 अगस्त। कोरोना के बीच कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई गाइडलाइन को सही माना और छात्रों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि, ‘राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट्स बिना परीक्षा पास नहीं होंगे।’


 


जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कह ये छात्रों के भविष्य का मामला है और इसके साथ ही देश में हायर एजूकेशन के स्टैंडर्ड को भी बनाए रखना जिम्मेदारी है।


 


हालांकि कोर्ट ने राज्यों को थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि महामारी को देखते हुए वे परीक्षाएं कराने में समर्थ नहीं है तो उन्हें यूजीसी से सलाह लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षाओं पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी से सलाह लेनी होगी। 


Comments

Popular posts from this blog

जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक एस्ट्रोलॉजर दिलीप नाहटा द्वारा लिखी गई भविष्यवाणीयां

जानिए नहाने के साबुन का किस्मत कनेक्शन--पंडित दयानंद शास्त्री

बजट मेँ कर्मचारियों की उपेक्षा से कर्मचारी वर्ग मेँ घोर निराशा