कोरोना से बचने की सख्ती से पालना करें - महानिदेशक पुलिस
कोरोना से बचने की सख्ती से पालना करें-डी जी पुलिस
जयपुर, 31 अगस्त। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई आदि सतर्कताएं बरतने पर विशेष ध्यान देने की अपील की गयी हैै।
*राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 5 लाख 87 हजार चालान*
महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 5 लाख 87 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 8 करोड 75 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 32 हजार 442, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 263, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 3 लाख 41 हजार 256 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
*एमवी एक्ट में 1 लाख 64 हजार वाहन जब्त*
भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 627 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 937 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 8 लाख 85 हजार 647 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 64 हजार 294 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 15 करोड़ 97 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
*सीआरपीसी प्रावधानों के तहत 26 हजार से अधिक गिरफ्तार*
महानिदेशक पुलिस ने बताया कि प्रदेश में 26 हजार 359 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 229 को गिरफ्तार किया गया है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 144 मुकदमे दर्ज कर 101 को गिरफ्तार किया गया एवं 51 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हेै।
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