स्कूल फीस मुद्दा - डिविजनल बेंच का स्टे आगे भी कंटीन्यू
स्कूल फीस मुद्दा - डिविजनल बेंच का स्टे आगे भी कंटीन्यू
जयपुर 9अक्टूबर । स्कूल फीस मुद्दा, एकल पीठ के आदेश पर डिविजनल बेंच का स्टे आगे भी कंटीन्यू रहेगा l
डिविजनल बैंच के आदेश के मुताबित कोई भी स्कूल न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी कार्यवाही छात्रों/छात्राओं के विरुद्ध फीस को ले कर नही कर सकते है।
कोई भी स्कूल इस दौरान फीस नही वसूल सकेगा
शुक्रवार को माननीय न्यायाधिपति प्रकाश गुप्ता एवं न्यायाधिपति महेंद्र कुमार गोयल की खंड़पीठ में सुनवाई हुई l
अब सोमवार, 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी अधिवक्ता सुनील समदड़िया, राज्य सरकार और अन्य अभिभावकों की याचिकाओ पर संयुक्त सुनवाई चल रही है l
संयुक्त अभिभावक समिति की ओर से अधिवक्ता अमित छंगाणी भी सुनवाई में शामिल हुए l
1 अक्टूबर को हुई सुनवाई में राजस्थान की डिविजनल बैंच ने 07 सितंबर को एकलपीठ द्वारा 70 फीसदी फीस वसूलने के आदेश पर लगाई थी 09 अक्टूबर तक लगाई थी रोक, जो आगे भी रहेगी जारी l
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