ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल

 ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल


एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक



 


जयपुर,1 अक्टूबर । निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस के नाम पर 70 फीसदी फीस वसूलने के एकलपीठ के आदेश पर गुरुवार को हाईकोर्ट खण्डपीठ ने रोक लगा दी है। इससे अभिभवकों को बड़ी राहत मिली है।


 निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का मामला


गौरतलब है की कुछ दिन पूर्व एकलपीठ ने कोविड-19 के तहत निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश जारी किए थे। जिसका फायदा उठाकर अधिकांश निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में ही सभी अन्य मदों की फीस को मिलाकर 30 % फीस कम कर दी थी। इसके बाद 70 फीसदी फीस जमा कराने के मैसेज अभिभावकों को लगातार भेजे जा रहे थे,जिससे अभिभावक परेशान हो रहे थे। इसके बाद अभिभावकों ने एकलपीठ के आदेश के विरुध्द हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब  हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व एकल पीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने के लिए छूट प्रदान कर दी थी।           फीस वसूली पर रोक:


1 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और जस्टिस महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने निजी स्कूलों की फीस वसूली पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद निजी स्कूलों के मालिक किसी भी रूप से अभिभावकों से फीस की वसूली नहीं कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व में 70 प्रतिशत फीस वसूलने की छूट दे दी थी। लेकिन 1 अक्टूबर को खंडपीठ ने फीस वसूली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इससे प्रदेश के लाखों अभिभावकों को राहत मिलेगी। हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश के बाद प्राइवेट स्कूलों के मालिक अभिभावकों से जबरन फीस वसूली कर रहे थे। जो अभिभावक फीस देने में असमर्थ था, उसे बच्चे की टीसी दी जा रही थी। प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के मालिकों ने पूर्व में जुलाई माह तक एडवांस फीस ले रखी थी और अब अगले छह माह की फीस जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्कूलों के मालिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आदेश की पालना भी नहीं कर रहे थे। सरकार ने भी लॉकडाउन के दौरान फीस वसूलने पर रोक लगा दी थी। गत मार्च माह से ही स्कूलें बंद हैं,लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से फीस की वसूली की जा रही थी।


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