वीकेंड कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की

 वीकेंड कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की 


जयपुर। देशभर में कोरोना द्वारा मचाए जा रहे खौफ  के बीच समय रहते सतर्क हुई राजस्थान सरकार का वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। राजस्थान में शुक्रवार  शाम 6:00 बजे से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई जो अब सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। शाम 6:00 बजे से पहले सड़कों पर लोगों में घरों पर पहुंचने की होड़ देखी गई और कई जगह जयपुर शहर में जाम की स्थिति भी देखने को मिली।


वीकेंड कर्फ्यू को लेकर गृह विभाग की विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, 'आप सभी से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मीडियाकर्मियों के लिए गृह विभाग ने संशोधित आदेश निकाल कर परिचय पत्र के साथ पूर्ण अनुमति दी गई है। 

21 बड़ी बातें:


1- यह कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू।

2- CM के निर्देश पर गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, अधीक्षक को सख्ती से इसकी पालना कराने के निर्देश दिए हैं।

3- सरकारी कार्मिकों को पहचान पत्र के साथ कर्फ्यू में आने-जाने की छूट दी गई है।

4- केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिक भी आ जा सकेंगे, साथ में ID कार्ड जरूर रखें।

5- बस स्टैंड, रेलवे ,मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट पर आने-जाने वालों को टिकट दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी।

6- गर्भवती महिलाएओं और रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श हेतु आने-जाने की इजाजत होगी।

7- सभी निजी चिकित्सालय लैब में आने-जाने वाले कार्मिकों को भी रहेगी छूट।

 8- अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन कि रहेगी छूट।

9- 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने और वहां से आने की रहेगी अनुमति।

10- आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया को अनुमति रहेगी और समाचार पत्र वितरक को सुबह 4:00 बजे से 8:00 बजे तक मिलेगी छूट।

11- कोविड-19 की पालना करते हुए मंडियों में रबी की फसल भी क्रय की जाएगी।

12- 17 अप्रैल को उपचुनाव वाले तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान एवं उससे जुड़ी सम्पूर्ण प्रक्रिया कर्फ्यू से छूट में शामिल रहेंगी।

 13- विवाह समारोह, अंतिम संस्कार में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी पालना।

14- प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थीयो को प्रवेश पत्र दिखाने पर जाने की अनुमति होगी।

15- भोजन,किराने का सामान,फल,सब्जी, डेयरी, दूध, पशुचारा की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी।

16- बैंकिंग सेवा, एटीएम और बीमा कार्यालय भी खोले जा सकेंगे। दूरसंचार, इंटरनेट,  आईटी और केबल से जुड़ी कंपनियों को भी कर्फ्यू में छूट मिलेगी।

17- रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8:00 बजे तक रहेगी अनुमत. इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और वितरण का कार्य हो सकेगा।

18- एलपीजी,पैट्रोल पंप, सीएनजी,पैट्रोलियम रिटेल आउटलेट खुले रहेंगे।

19- बिजली उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस,निजी सुरक्षा सेवाएं अनुमत होंगी।

20- निरंतर उत्पादन इकाइयां रात्रि कालीन शिफ्ट भी रहेगी अनुमत।

21- गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, फाइन भी लगेगा और जेल भी हो सकती है।

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