एफआईआर दर्ज किये बिना किसी को थाने नहीं बुला सकते-हाईकोर्ट

एफआईआर दर्ज किये बिना किसी 

को थाने नहीं बुला सकते-हाईकोर्ट 

हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसलाः एफआईआर दर्ज किये बिना किसी को थाने नहीं बुला सकते

बिलासपुर, 11 जून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को थाने पहुंचने के लिये नोटिस नहीं दे सकती, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता राजेश्वर शर्मा ने अपनी याचिका में बताया कि शहर के सरकंडा थाने में उनके खिलाफ शिकायत की गई थी कि एक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस पर सरकंडा पुलिस ने धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर उसे बार-बार थाने बुलाया और प्रताड़ित किया। पुलिस उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होने के बावजूद दिन रात थाने बुलाकर प्रताड़ित कर रही है।

जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि धारा 154 के अंतर्गत किसी भी मामले की प्रारंभिक जांच में एफआईआर के पूर्व धारा 91 की नोटिस जारी नहीं किया जा सकता न ही उसे थाने बुलाया जा सकता।

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