कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा

कोरोना से मौत पर मिलेगा मुआवजा,

राशि सरकार तय करें - सुप्रीम कोर्ट 

एनडीएमए से कहा- 6 हफ्ते में गाइडलाइन जारी करें


नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय करें। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) को निर्देश दिए कि वे नई गाइडलाइंस जारी करें।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए 3 और अहम निर्देश

1. कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो। अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करें।

2. जैसा की फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उन उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में चली गई।

3. एनडीएमए राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन में कोरोना से जुड़े दो बड़े फैसले
पहला: कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए केंद्र और एनडीएमए को निर्देश दिए ।
दूसरा: अदालत ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र को निर्देश दिए कि वो असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप करे ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। केंद्र राज्यों को राशन मुहैया कराए और राज्य तब तक तब तक कम्युनिटी किचन चलाएं, जब तक देश में महामारी से पनपे हालात खत्म नहीं हो जाते हैं।

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