30 जनवरी तक शहरों के 12वीं तक स्कूल बंद

30 जनवरी तक शहरों के 12वीं तक स्कूल बंद


धार्मिक स्थल  सुबह 5  से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे

बाजार अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे, 

शादियों में अब शहरों में 50 लोगों की लिमिट, 

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन..

जयपुर । कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। शादी समाराहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक समारोह में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।
सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी बार यह गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है।
वहीं, यह धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा।
सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है, वहीं, अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी।
गांवों के स्कूलों पर अभी पाबंदी नहीं..
गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे।
10 से 12 वीं के स्टूडेंट्स वैक्सीन लगाने और पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल कोचिंग जा सकेंगे।
पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चे पेरेंट्स की अनुमति के बाद स्कूल जा सकेंगे।
कॉलेजों में जहां दो गज दूरी नहीं रख सकेंगे वहां 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही बुला सकेंगे।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट्स ऑफलाइन क्लास में जा सकेंंगे, लेकिन बैठक व्यवस्था ऐसी करनी होगी, जिसमें कम से कम दो गज की दूरी रखी जा सकेंगे।
जिन कॉलेजों में दो गज की दूरीर रखने लायक बैठक व्यवस्था नहीं होगी, वहां 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही क्लास में बुला सकेंगे।
रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
रेस्टोरेंट्स में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी।
रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार
सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सभी कमर्शिल्य फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। रात 8 बजे बाजार बंद करने होंगे।
सिनेमाघर भी 50 फीसदी क्षमता से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे.
प्रदेश भर में सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे।
लोहड़ी और मकर सक्रांति घर पर मनाने की सलाह..
सरकार ने नई गाइडलाइन में लोगों से मकर सक्रांति और लौहड़ी का पवर्च घर पर ही मनाने की अपील की है।
होटलों, रिसोर्ट में बनेगा बायोबबल..
होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे।
आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं।
इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी।
होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।
सप्ताह में प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया जाएगा।
इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक कांप्लेक्स बंद रहेंगे।
हालांकि, इस दौरान.. फैक्ट्रियों जहां उत्पादन हो रहा है और रात्रि शिफ्ट चालू है.. के साथ आईटी से जुड़ी कंपनियों, दवाई की दुकानों, विवाह समारोह आयोजन, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालयों, चिकित्सा सेवा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री और माल परिवहन आदि से जुड़े कामों के लिए छूट मिलेगी।
राजस्थान में पर्यटन और फिल्मों की शूटिंग से संबंधित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर ही अनुमति किया जाएगा।
सप्ताह में प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया जाएगा।
इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक कांप्लेक्स बंद रहेंगे।
हालांकि, इस दौरान.. फैक्ट्रियों जहां उत्पादन हो रहा है और रात्रि शिफ्ट चालू है.. के साथ आईटी से जुड़ी कंपनियों, दवाई की दुकानों, विवाह समारोह आयोजन, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालयों, चिकित्सा सेवा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री और माल परिवहन आदि से जुड़े कामों के लिए छूट मिलेगी।
घरेलू हवाई यात्रा रेलवे सड़क मार्ग से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पहले यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
ऐसा नहीं करने पर 7 दिनों के लिए उसे होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप ही पाबंदियां जारी रहेंगी।

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