"राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव कराएगी हाई पावर्ड कमेटी"

 "राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव कराएगी हाई पावर्ड कमेटी"


जयपुर। राजस्थान बार काउंसिल के लंबे समय से लंबित चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला जयपुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल प्रत्याशी वेद प्रकाश सोगरवाल द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर आया है। वेद प्रकाश ने मंगलवार को राजधानी जयपुर में एक प्रेसवार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अब राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी कराएगी। यह कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जे.आर. मिधा की अध्यक्षता में गठित की गई है। 


पहले से गठित कमेटी को सौंपी जिम्मेदारी–

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया है कि 18 नवंबर 2025 को गठित हाई-पावर्ड कमेटियों में से ही एक कमेटी को राजस्थान बार काउंसिल चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करना भी आवश्यक नहीं समझा और सीधे आदेश पारित कर दिया। याचिकाकर्ता वेद प्रकाश सोगरवाल बार कौंसिल प्रत्याशी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। वेद प्रकाश सोगरवाल (बीसीआर प्रत्याशी) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान के अधिवक्ताओं को लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई बार काउंसिल की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के हजारों वकीलों में नई उम्मीद जगी है। यह फैसला अधिवक्ताओं के अधिकारों की जीत है।

जल्द शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया–

इस फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी और प्रदेश के अधिवक्ताओं को उनकी चुनी हुई प्रतिनिधि संस्था जल्द मिलेगी।

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