खनिज परिवहन वाहनों में 10 जून तक जीपीएस लगाना अनिवार्य
खनिज परिवहन वाहनों में 10 जून तक जीपीएस लगाना अनिवार्य : विशिष्ट शासन सचिव
आदेश के अनुसार सभी खनन पट्टाधारकों, डीलरों और ट्रांसपोर्टर्स को 10 जून 2026 तक अपने वाहनों में जीपीएस लगवाना सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए 20 मई से 5 जून 2026 तक विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां जीपीएस इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
विशिष्ट शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित खनि अभियंता एवं सहायक खनि अभियंता ट्रांसपोर्टर्स और खनन कारोबारियों के साथ बैठक कर उन्हें नियमों की जानकारी दें तथा कैंपों में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 10 जून 2026 के बाद जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा, उनके ई-रवन्ना जनरेट नहीं किए जाएंगे। साथ ही बिना जीपीएस के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जाएगा।


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