खनिज परिवहन वाहनों में 10 जून तक जीपीएस लगाना अनिवार्य

 खनिज परिवहन वाहनों में 10 जून तक जीपीएस लगाना अनिवार्य : विशिष्ट शासन सचिव


जयपुर। राजस्थान सरकार के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने खनिज परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों में जीपीएस/आरएफआईडी सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की विशिष्ट शासन सचिव नम्रता वृष्णि द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राजस्थान अवैध खनिज परिवहन नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

आदेश के अनुसार सभी खनन पट्टाधारकों, डीलरों और ट्रांसपोर्टर्स को 10 जून 2026 तक अपने वाहनों में जीपीएस लगवाना सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए 20 मई से 5 जून 2026 तक विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां जीपीएस इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

विशिष्ट शासन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित खनि अभियंता एवं सहायक खनि अभियंता ट्रांसपोर्टर्स और खनन कारोबारियों के साथ बैठक कर उन्हें नियमों की जानकारी दें तथा कैंपों में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 10 जून 2026 के बाद जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा, उनके ई-रवन्ना जनरेट नहीं किए जाएंगे। साथ ही बिना जीपीएस के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जाएगा। 

Comments

Popular posts from this blog

जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक एस्ट्रोलॉजर दिलीप नाहटा द्वारा लिखी गई भविष्यवाणीयां

जानिए छिपकली से जुड़े शगुन-अपशगुन को

जानिए नहाने के साबुन का किस्मत कनेक्शन--पंडित दयानंद शास्त्री