राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

                 राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:



 पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग की ओर से दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग को खारिज कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस  एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। तय समय सीमा में चुनाव नहीं होने पर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने अदालत में समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और कुछ प्रशासनिक कारणों से फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को दिसंबर तक स्थगित करने की मांग की थी।

वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व विधायक संयम लोढा और गिरिराज सिंह  देवन्दा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछले डेढ़ वर्ष से पंचायत और निकाय चुनाव जानबूझकर टाल रही है। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव समय पर कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसमें देरी उचित नहीं है।

अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग की दलीलों को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में कराए जाएं।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार और राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन पर तय समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का दबाव बढ़ गया है। फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति और स्थानीय निकायों में हलचल तेज हो गई ।

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